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Income Tax : इन 5 कमाई पर नहीं देना होता एक रुपया भी टैक्स, जान लें इनकम टैक्स के ये कानून

1. कृषि से होने वाली आय  (income from agriculture) आयकर अधिनियम के सेक्शन 10(1) के अनुसार, कृषि से होने वाली आय पूरी तरह से टैक्स फ्री है। इसका मतलब यह है कि अगर आप खेती से कुछ कमाते हैं, तो इस आय पर कोई टैक्स(purchase and sale of agricultural land)  नहीं देना होगा। इसमें फसल उगाना, उत्पादन और वितरण जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। इसके अलावा, यदि कोई प्रॉपर्टी खेती के उद्देश्य से किराए पर दी जाती है, तो उससे होने वाली आय भी टैक्स फ्री (non taxable income)  मानी जाती है।  2. रिश्तेदारों से उपहार में मिली संपत्ति इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन (Sections of Income Tax Act) 56(ii) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को उसके करीबी रिश्तेदार से गिफ्ट में प्रॉपर्टी, गहने या नकद पैसे मिलते हैं, तो इस पर टैक्स नहीं देना पड़ता। हालांकि, अगर गिफ्ट किसी गैर-रिश्तेदार से मिला है, तो उस पर टैक्स छूट केवल 50,000 रुपये तक होती है। यदि आपको अपने माता-पिता या रिश्तेदारों से किसी प्रकार की संपत्ति विरासत में मिलती है, तो इस पर भी टैक्स नहीं लगता है। इसी तरह, वसीयत के माध्यम से मिली संपत्ति पर भी कोई टैक...

Income Tax छूट पाने वालों को दिखानी होंगी ये रसीदें, घर भेजे जा रहे नोटिस

इनकम टैक्स में छूट पाने वालों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। इनकम टैक्स में छूट पाने वालों को आयकर विभाग को कुछ रसीदें दिखानी पड़ेगी। करदाताओं से आयकर विभाग ने नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिनों का समय दिया है।  15 दिन का दिया गया समय बताया जा रहा है कि नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार, यदि किसी को आयकर ‌विभाग की ओर से छूट का सबूत मांगा गया है तो करदाता को सभी सहायक दस्तावेज जैसे कोई संबंधित रसीदें, चालान, वाउचर या कोई अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। अगर कोई करदाता निर्धारित समय सीमा के भीतर जवाब देने में असमर्थ है तो वह संबंधित मूल्यांकन अधिकारी से समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है। टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार, नोटिस का समय पर जवाब देना जरूरी है। अगर कोई करदाता जवाब नहीं देता है तो विभाग ऐसे मामलों को कर चोरी की श्रेणी रख देता है और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर देता है। ऐसे लोगों पर कुल देय आयकर का 200 फीसद तक जुर्माना लगाया जा सकता है। www.sinhagroup.net 

अब 10 लाख इनकम पर भी नहीं देना होगा 1 रुपये भी टैक्स!

आपने हमेशा सुना होगा कि 2 लाख 50 हजार रुपये से ज्‍यादा कमाने पर इनकम टैक्‍स भरना पड़ता है, लेकिन अब हम आपको एक ऐसा तरीका बताते हैं कि जिसमें आपको 10 लाख तक की इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा.  आज हम आपको इन नियमों के बारे में बता रहे हैं. इससे आप अपने टैक्‍स को आसानी से बचा सकेंगे.          ऐसे फार्मूले से नहीं लगेगा टैक्‍स   1. मान लीजिए कि आपकी सालाना इनकम 10 लाख 50 हजार रुपये है तो आप इनकम टैक्‍स एक्‍ट के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. इसके तहत आपको 50 हजार रुपये की छूट मिल जाएगी. अब टैक्‍सेबल इनकम 10 लाख रुपये बची. आइए जानते हैं इसे कैसे कम कर सकते हैं.  2.अब आप आयकर विभाग अधिनियम की धारा 80C के तहत 1 लाख 50 हजार रुपये का क्‍लेम कर सकते हैं. इसके तहत आप एलाईसी (LIC), पीपीएफ (PPF), बच्‍चों की ट्यूशन फी, म्‍यूचुअल फंड (ELSS) और ईपीएफ (EPF) में निवेश किए गए पैसों को क्‍लेम कर सकते हैं. इसके अलावा आप होम लोनके अमाउंट को भी क्लेम कर सकते हैं. अब आपकी टैक्‍सेबल इनकम 8 लाख 50 हजार रुपये रह जाती है.  3. आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NP...

आयकर विभाग भेज रहा है नोटिस

दान, एलआईसी, रेंट एग्रीमेंट के मांग रहे सबूत:आयकर विभाग पूछ रहा- कौन है आपका सीए? इन्क्वायरी के नोटिस भेजना कर दिए शुरू इंदौर2 दिन पहले पिछले साल वेतनभोगी करदाताओं द्वारा आयकर में लिए रिफंड के मामलों में विभाग ने इन्क्वायरी के नोटिस भेजना शुरू कर दिए हैं। ज्यादातर नोटिस में करदाता द्वारा ली गई छूट के सबूत मांगे हैं, वहीं कुछ मामलों में करदाता के सीए, वकील या आयकर प्रोफेशनल का नाम, पता और नंबर भी मांगा जा रहा है। शहर के चार्टर्ड अकाउंटेंट अब क्लाइंट का रिटर्न भरने के साथ उनके द्वारा ली छूट के प्रमाण भी मांग रहे हैं। साथ ही इन्हें संभालकर रखना भी जरूरी हो गया है ऐसे में जरूरी है, क्लाइंट की सभी जानकारी मेल पर या अन्य किसी औपचारिक माध्यम पर रखी जाए, जिससे रिकॉर्ड मेंटेन करने में आसानी हो सके। संभवतः विभाग सीए के पास जाकर भी उसके द्वारा ली गई छूट का सत्यापन कर सकता है। इसके साथ ही मांगी जा रही अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में रेंट संबंधी या होम लोन में भरे जा रहे ब्याज संबंधी प्रमाण शामिल हैं। कई करदाताओं द्वारा अपने आयकर में रेंट अलाउंस के नाम पर और होम लोन पर भरे जा रहे ब्याज की छूट ली जाती ह...

वायरल मैसेज का करा सकते हैं फैक्ट चेक

वायरल मैसेज का करा सकते हैं फैक्ट चेक केंद्र सरकार की ओर से बताया गया है कि इस तरह की फेक खबरों से दूर रहे और इन खबरों को किसी के साथ भी शेयर न करें. अगर आप भी किसी वायरल मैसेज का सच जानना चाहते हैं तो 918799711259 इस मोबाइल नंबर या socialmedia@pib.gov.in पर मेल कर सकते हैं.  www.sinhagroup.net

इन 4 खर्चो को देखते ही भेज देगी नोटिस. टैक्स से ज़्यादा लग जाएगा जुर्माना

अगर आपके भी खाते में कुछ इस प्रकार के लेनदेन हुए हैं तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है. बैंक के बचत खाते में 10 लाख से ज्यादा नकद या जमा, चालू खाते से 50 लाख से ज्यादा की निकासी या डिपॉजिट 10 लाख से ज्यादा की बैंक एफडी और क्रेडिट कार्ड से 1 लाख से ज्यादा का पेमेंट 10 लाख से ज्यादा म्यूचुअल फंड में निवेश, बॉन्ड, शेयर्स या डिबेंचर्स ट्रांजेक्शन क्रेडिट या करेंसी कार्ड से 10 लाख से ज्यादा विदेशी मुद्रा के लेनदेन पर अगर इन सारे बनाए गए पैरामीटर पर आपकी खामियां पाई जाती हैं तो इनकम टैक्स विभाग के तरफ से आपके ऊपर कभी भी नोटिस आ सकता है और साथ ही साथ नोटिस का सही उत्तर नहीं पाने पर कार्यवाही भी हो सकती हैं. www.sinhagroup.net

UPI से गलत खाते में चला जाये पैसे, तो ऐसे ले सकते है वापस

  रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है प्रोसेस जल्दी बाजी में लोग कई बार गलत अकाउंट में पैसे यूपीआई के माध्यम से भेज देते हैं इसके लिए आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा पूरा प्रोसेस बनाया गया है जिसका प्रयोग किया जा सकता है पैसे वापस लेने के लिए आप अपने बैंक से बातचीत कर सकते हैं। अपने यूपीआई ऐप से संपर्क करें- अगर आपने गलत यूपीआई पर पेमेंट कर दिया है तो सबसे पहले आपको अपने यूपीआई ऐप के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्जा करवाना है चाहे आप फोनपे, गूगल पे या पेटीएम ऐप इस्तेमाल करते हैं  इन सभी ऐप्स के हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं और याद रहे कि उस गलत ट्रांजैक्शन का स्क्रीन शॉट जरूर देना है। BHIM App करें शिकायत शिकायत दर्ज कराने के बाद आपको भीम ऐप के टोल फ्री नंबर 1800- 120- 1740 कॉल करके शिकायत दर्ज करवाना है।रिपोर्ट के अनुसार आपको बता दे कि गलत लेनदेन के बारे में भीम एप पर पूछे गए सवाल के जवाब में उत्तर मिला कि भेजा जा चुका पैसा वापस नहीं आ सकता है। केवल वही व्यक्ति आपका पैसा वापस कर सकता है जिसके खाते में वह पैसा गया है। तो आपको बता दें ऐसी स्थिति में सबसे पह...