Income Tax : इन 5 कमाई पर नहीं देना होता एक रुपया भी टैक्स, जान लें इनकम टैक्स के ये कानून
1. कृषि से होने वाली आय (income from agriculture)
आयकर अधिनियम के सेक्शन 10(1) के अनुसार, कृषि से होने वाली आय पूरी तरह से टैक्स फ्री है। इसका मतलब यह है कि अगर आप खेती से कुछ कमाते हैं, तो इस आय पर कोई टैक्स(purchase and sale of agricultural land) नहीं देना होगा। इसमें फसल उगाना, उत्पादन और वितरण जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। इसके अलावा, यदि कोई प्रॉपर्टी खेती के उद्देश्य से किराए पर दी जाती है, तो उससे होने वाली आय भी टैक्स फ्री (non taxable income) मानी जाती है।
2. रिश्तेदारों से उपहार में मिली संपत्ति
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन (Sections of Income Tax Act) 56(ii) के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को उसके करीबी रिश्तेदार से गिफ्ट में प्रॉपर्टी, गहने या नकद पैसे मिलते हैं, तो इस पर टैक्स नहीं देना पड़ता। हालांकि, अगर गिफ्ट किसी गैर-रिश्तेदार से मिला है, तो उस पर टैक्स छूट केवल 50,000 रुपये तक होती है। यदि आपको अपने माता-पिता या रिश्तेदारों से किसी प्रकार की संपत्ति विरासत में मिलती है, तो इस पर भी टैक्स नहीं लगता है। इसी तरह, वसीयत के माध्यम से मिली संपत्ति पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है।
3. ग्रेच्युटी और छात्रवृत्ति पर टैक्स छूट
सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय मिलने वाली ग्रेच्युटी राशि पूरी तरह से टैक्स फ्री होती है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी 10 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी टैक्स-फ्री (Gratuity tax-free) होती है। इसके अलावा, छात्रों को उनकी पढ़ाई के लिए दी जाने वाली छात्रवृत्ति पर भी टैक्स नहीं लगता। चाहे यह छात्रवृत्ति किसी सरकारी संस्था से मिले या निजी, इस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता।
4. वीरता पुरस्कार और पेंशन
देश की सेवा में वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों, जैसे परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि, को भी इन पुरस्कारों पर टैक्स (tax on prizes) नहीं देना पड़ता। इसके अलावा, अगर उन्हें पेंशन भी मिल रही है, तो इस पेंशन पर भी टैक्स की छूट है।
5. कुछ योजनाओं से ब्याज पर टैक्स छूट
इनकम टैक्स (income tax) एक्ट के सेक्शन 10(15) के अनुसार, कुछ विशेष सरकारी योजनाओं में किए गए निवेश पर मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं लगता। जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड (gold deposit bond), और इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड पर मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं देना होता।
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