अब 10 लाख इनकम पर भी नहीं देना होगा 1 रुपये भी टैक्स!
आपने हमेशा सुना होगा कि 2 लाख 50 हजार रुपये से ज्यादा कमाने पर इनकम टैक्स भरना पड़ता है, लेकिन अब हम आपको एक ऐसा तरीका बताते हैं कि जिसमें आपको 10 लाख तक की इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं देना होगा. आज हम आपको इन नियमों के बारे में बता रहे हैं. इससे आप अपने टैक्स को आसानी से बचा सकेंगे. ऐसे फार्मूले से नहीं लगेगा टैक्स 1. मान लीजिए कि आपकी सालाना इनकम 10 लाख 50 हजार रुपये है तो आप इनकम टैक्स एक्ट के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. इसके तहत आपको 50 हजार रुपये की छूट मिल जाएगी. अब टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपये बची. आइए जानते हैं इसे कैसे कम कर सकते हैं. 2.अब आप आयकर विभाग अधिनियम की धारा 80C के तहत 1 लाख 50 हजार रुपये का क्लेम कर सकते हैं. इसके तहत आप एलाईसी (LIC), पीपीएफ (PPF), बच्चों की ट्यूशन फी, म्यूचुअल फंड (ELSS) और ईपीएफ (EPF) में निवेश किए गए पैसों को क्लेम कर सकते हैं. इसके अलावा आप होम लोनके अमाउंट को भी क्लेम कर सकते हैं. अब आपकी टैक्सेबल इनकम 8 लाख 50 हजार रुपये रह जाती है. 3. आप नेशनल पेंशन सिस्टम (NP...