EPFO खत्म हो रही पीएफ एडवांस निकालने की डेडलाइन, यहां जानिए विड्रॉल क्लेम का पूरा प्रोसेस
पूरी होनी चाहिए ये तीन शर्त
फाइनेंशियल इमर्जेंसी से निपटने के लिए क्लेम फाइल कर रहे हैं तो तीन अहम शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना होगा. (1) यूएएन एक्टिवेट होना चाहिए (2) आधार वेरिफाइड हो और यूएएन के साथ लिंक हो और (3) यूएएन से सही आईएफएससी कोड के साथ बैंक खाता जुड़ा हो.
ये है PF का पैसा निकालने का प्रोसेस
स्टेप 1: इस लिंक के माध्यम से अपने यूएएन (UAN) खाते में जाएं- https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
स्टेप 2: ऑनलाइन सेवाओं पर जाएं और क्लेम फॉर्म पर क्लिक करें.
स्टेप 3: आपको एक पेज पर फिर से निर्देशित किया जाएगा जिसमें आपके सभी डिटेल होंगे. (यह आपसे आपके खाता संख्या के अंतिम चार अंकों को दर्ज करके आपके बैंक खाते को मान्य करने के लिए कहेगा.)
स्टेप 4: डिटेल भरकर आगे बढ़ें.
स्टेप 5: पीएफ एडवांस फॉर्म 31 पर क्लिक करें.
स्टेप 6: इसके बाद आपको अपने बैंक के चेक या पासबुक की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करने के लिए कहा जाएगा.
स्टेप 7: इसके बाद आपको आधार नंबर के माध्यम से OTP मिलेगा. बस इस ओटीपी को भर दें. इसके बाद अधिकतम 15 दिन के भीतर पैसे आपके खाते में आ जाएंगे.
इन गलतियों से बचें
1. बैंक खाते की गलत डिटेल- बैंक का गलत ब्योरा क्लेम की रकम उस बैंक खाते में डाली जाती है जो ईपीएफओ के रिकॉर्ड में दर्ज होता है. इसलिए ईपीएफ से पैसा निकालने का अनुरोध करने से पहले आपको रिकॉर्ड में दर्ज बैंक खाते का ब्योरा चेक कर लेना चाहिए.
2. केवाईसी का पूरा न होना- केवाईसी के पूरा न होने से भी आपके ईपीएफ से पैसा निकालने के क्लेम को खारिज किया जा सकता है. अगर आपके केवाईसी का ब्योरा पूरा और सत्यापित नहीं है तो ईपीएफओ आपके ईपीएफ विदड्रॉल क्लेम को खारिज कर सकता है.
3. गलत डेट ऑफ बर्थ- ईपीएफओ और कंपनी के रिकॉर्डों में अगर जन्मतिथि मेल नहीं खाती है तो पैसा निकालने के अनुरोध को खारिज किया जा सकता है. हाल में ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया है. इसमें ईपीएफओ के रिकॉर्ड में जन्मतिथि को ठीक करने के नियमों को आसान किया गया है.
4. यूएएन का आधार से लिंक नहीं होना- अगर आप कोरोना महामारी से संबंधित ईपीएफ निकालने का क्लेम करते हैं तो एक महत्वपूर्ण शर्त यह भी है कि आपका आधार वेरिफाइड हो और यह आपके यूएएन से जुड़ा हुआ हो. आपका यूएएन अगर आधार से जुड़ा नहीं है तो आपका ईपीएफ निकालने का क्लेम खारिज हो जाएगा.
PF का पैसा निकालने का ये है नियम?
EPF नियमों के मुताबिक, कोई सदस्य नौकरी के दौरान जमा की गई कुल रकम का 75% रकम या तीन महीने की बेसिक सैलरी व महंगाई भत्ते के बारबार रकम निकाल सकता है. इसमें से जो भी रकम न्यूनतम होगी, वो उन्हें निकालने की अनुमति होगी. अगर व्यक्ति दो महीने से ज्यादा बेरोजगार रहता है तो वह PF अकाउंट से पूरी रकम निकाल सकता है. उदाहरण के लिए, यदि 31 मार्च, 2020 को आपका ईपीएफ बैलेंस 10 लाख रुपये है और आपका मूल वेतन 50,000 रुपये प्रति माह है, तो आप केवल 1.5 लाख रुपये ही निकाल पाएंगे.
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