टीडीएस/टीसीएस प्रमाणपत्र जारी करने की डेट बढ़ी, अब यह है नई डेड लाइन

अब वित्त वर्ष 2019-20 के लिए TDS / TCS  स्टेटमेंट देने की डेट 31 जुलाई, 2020 तक बढ़ाया दिया गया है। वहीं  वित्त वर्ष 19-20 के लिए TDS / TCS प्रमाणपत्र जारी करने का समय 15 अगस्त, 2020 तक बढ़ाया गया है। 

गुरुवार (02.07.20)  को वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर बचत निवेश / भुगतान की समय सीमा को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया । विभाग ने कहा है कि हमने समय सीमा को और बढ़ा दिया है। अब, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर बचत / भुगतान 31 जुलाई, 2020 तक किया जा सकता है।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 कहती है कि प्रत्येक नियोक्ता को कर्मचारी को वेतन का भुगतान करते समय अनिवार्य रूप से कर में कटौती करनी होती है। कर की दर लागू आयकर स्लैब के अनुरूप होनी चाहिए। हालांकि, वित्तीय वर्ष  2020-21 के लिए कर्मचारियों के लिए उपलब्ध दोहरे आयकर स्लैब के साथ इस पर भ्रम था कि वेतन पर टैक्स कैसे काटा जाना चाहिए।

नई कर दरों के तहत 2.5 लाख रुपये तक की आय के कोई टैक्स नहीं देना है। जबकि 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5% टैक्स चुकाना होगा। वहीं 5 लाख रुपये और 7.5 लाख रुपये तक की आय के लिए 10% और 7.5 लाख रुपये और 10 लाख रुपये तक की आय के लिए 15% टैक्स देना होगा। 10 लाख रुपये से 12.5 लाख रुपये तक की आय के लिए 20% और  12.5 लाख रुपये और 15 लाख रुपये तक की आय के लिए 25% टैक्स का पा्रवधान है। नई व्यवस्था में 15 लाख से ऊपर की आय के लिए 30% टैक्स चुकाना है।



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