ITR Filing Rules:

 नहीं छुपा पाओगे अपनी इनकम, जान लें ITR के नए रूल्स

आम तौर पर लोग खासकर वेतनभोगी वर्ग फॉर्म-16 (Form-16) के आधार पर आईटीआर फाइल कर देता है। हालांकि इसके अलावा भी कई तरह के इनकम और यहां तक कि गिफ्ट भी इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। एआईएस और टीआईएस यहीं पर टैक्सपेयर्स के लिए मददगार साबित होता है। एआईएस में आपको सैलरी सैलरी के अलावा अन्य स्रोतों से हुई हर उस कमाई का ब्यौरा मिल जाता है, जिन्हें इनकम टैक्स एक्ट 1961 (Income Tax Act 1961) के तहत स्पेसिफाई किया गया है।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में एआईएस (AIS) यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (Annual Information Statement) और टीआईएस (TIS) यानी टैक्सपेयर इंफॉर्मेशन समरी (Taxpayer Information Summary) लॉन्च की है। डिपार्टमेंट ने इनकी शुरुआत आईटीआर फाइलिंग में पारदर्शिता लाने और टैक्सपेयर्स के लिए चीजें सरल बनाने के लिए की है।

जानें कैसे करें एआईएस/टीआईएस को डाउनलोड 

सबसे पहले इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर जाएं।

अब पैन नंबर (PAN Number), पासवर्ड की मदद से अपने अकाउंट में लॉग इन करें।

ऊपर मेन्यू में सर्विसेज टैब पर जाएं।

ड्रॉपडाउन में 'Annual Information Statement (AIS)' को सेलेक्ट करें।

प्रोसीड पर क्लिक करते ही एक अलग वेबसाइट ओपन होगी।

नई वेबसाइट पर AIS के ऑप्शन को सेलेक्ट करें 

में 'Annual Information Statement (AIS)' को सेलेक्ट करें।

प्रोसीड पर क्लिक करते ही एक अलग वेबसाइट ओपन होगी।

नई वेबसाइट पर AIS के ऑप्शन को सेलेक्ट करें। 

अब आपको AIS और TIS दोनों डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा।

आप AIS और TIS को PDF या JSON फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं।

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