वित्त वर्ष 2019-20 के लिए नए आयकर रिटर्न फॉर्म जारी कर दिए हैं

सरकार ने उन लोगों के लिए भी आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी कर दिया है, जिनका पिछले वित्त वर्ष में एक लाख रुपये से अधिक का बिजली बिल आया, उनके चालू खाते में एक करोड़ रुपये से अधिक की जमा रही या फिर जिन्होंने वर्ष के दौरान विदेशी यात्रा में दो लाख रुपये से अधिक खर्च किया। 

इसी के साथ किसी आवासीय संपत्ति के संयुक्त मालिक आईटीआर-1 सहज फॉर्म भरकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

सीबीडीटी ने आईटीआर-1,2,3 और चार फॉर्म में नए कॉलम बनाए हैं, जिसमें किसी भी प्रश्न का जवाब 'हां में है तो व्यक्ति या इकाई को 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य है। 

कोविड-19 संकट के चलते सरकार ने आयकर रिटर्न दाखिल करने को लेकर दी गयी विभिन्न छूटों का लाभ करदाताओं तक पहुंचाने के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के आयकर रिटर्न फॉर्म में संशोधन किया है।  नए आयकर रिटर्न फॉर्म में अनुसूची-डीआई को भी जोड़ा गया है। इसके तहत करदाता को एक अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के बीच कर-बचत योजनाओं में किए गए निवेश अथवा किसे गए अनुदान की अलग से जानकारी देनी होगी। इसका लाभ करदाता को 2019-20 के आयकर में ही मिलेगा।

सरकर ने आयकर अधिनियम-1961 के तहत रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा में कई रियायतें दी हैं। इसके लिए सरकार कराधान एवं अन्य अधिनियम (कुछ प्रावधानों से राहत) अध्यादेश- 2020 लेकर आई है। सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि पहले ही बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दी है। इतना ही नहीं सरकार ने कर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि भी एक महीना बढ़ा दी है। 

इसके हिसाब से आयकर की धारा 80सी (जीवन बीमा, लोक भविष्य निधि, राष्ट्रीय बचत पत्र इत्यादि), 80डी (स्वास्थ्य बीमा) और 80जी (दान) इत्यादि के तहत ली जाने वाली छूट के लिए अंतिम निवेश तिथि बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गयी है। यानी इनमें 30 जून 2020 तक किये गए निवेश पर कर छूट का लाभ पिछले वित्त वर्ष की आय में मिल सकता है।  नए फॉर्म में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए निवेश छूट का लाभ उठाने के लिए 2020-21 की पहली तिमाही में किए गए निवेश की अलग से जानकारी देने की जरूरत होगी।

आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 जैसे सरल फॉर्म का लाभ उन व्यक्तिगत करदाताओं को नहीं मिलेगा, जो किसी कंपनी में निदेशक हैं या जिन्होंने गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर में निवेश किया है।

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