आयकर विभाग ने शुरू की 20 लाख से अधिक कैश निकालने पर टीडीएस दरों का पता लगाने की सुविधा

बैंकों और डाकघरों को एक नई सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसके माध्यम से आयकर रिटर्न नहीं भरने वालों (नॉन फाइलर्स) के मामले में 20 लाख रुपये से अधिक और आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों के मामले में एक करोड़ रुपये से अधिक नकद निकासी पर लागू टीडीएस दर का पता लगाया जा सकता हैI बैंक या डाकघर को टीडीएस दर का पता लगाने के लिए सिर्फ उस व्यक्ति का पैन भरना होगा, जो नकद निकासी कर रहा है।

अभी तक इस सुविधा के तहत 53,000 से ज्यादा सत्यापन अनुरोधों को पूरा किया जा चुका है। सरकार ने नकद लेनदेन को हतोत्साहित करने के लिए बैंकों या डाकघरों से एक करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर दो प्रतिशत की दर से टीडीएस लगाने की व्यवस्था की है, हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी शामिल हैं।

यह टूल बैंकों, को-ऑपरेटिव सोसाएटी और पोस्ट ऑफिसों के आधिकारिक इस्तेमाल के लिए है। फिलहाल ये आयकर विभाग की वेबसाइट पर 'Quick Links' के नीचे 'Verification of applicability u/s 194N' के नाम से दिख रहा है। टीडीएस रेट की एप्लिकेबिलिटी चेक करने के लिए बैंक या डाकघर की तरफ से यूजर का पैन नंबर और मोबाइल नंबर डालना होगा।

अगर आपने पिछले 3 साल से आयकर नहीं भरा है तो बैंक आपको 20 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की राशि निकालने पर 2 फीसदी टीडीएस चार्ज करेगा। अगर राशि 1 करोड़ से अधिक होती है तो आप पर 5 फीसदी तक का टीडीएस लग सकता है। जिन्होंने पिछले 3 सालों में आयकर भरा है, उन पर 1 करोड़ रुपए तक के कैश निकालने पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा।


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