इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बदला नियम, अब मील वाउचर पर टैक्स छूट नहीं

इनकम टैक्स विभाग ने नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए मुफ्त भोजन पर छूट का दावा करने के लिए नियमों में बदलाव किया है। विभाग की एक अधिसूचना में, आयकर विभाग ने कहा है कि धारा 115BAC के तहत नए टैक्स स्लैब का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को भोजन कूपन या वाउचर पर टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलेगा। 

आयकर विभाग कर्मचारियों को दफ्तर के समय काम के दौरान एक नियोक्ता द्वारा प्रदान किए गए मुफ्त भोजन या पेय पदार्थों को कर्मचारियों के लिए एक व्यक्तिगत लाभ और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए व्यय नहीं मानता है। इसलिए, नए स्लैब के तहत वापस लिए गए अन्य भत्तों के समान, इस तरह के मुफ्त भोजन या पेय पदार्थों पर टैक्स छूट को नई योजना के तहत वापस ले लिया गया है। 

नई कर व्यवस्था प्रभावी वित्त वर्ष 2020-21 के तहत, एक कर्मचारी अब भुगतान किए गए वाउचर के माध्यम से दिए गए भोजन कूपन के लिए छूट का दावा नहीं कर सकता है। छूट मूल्य 50 प्रति भोजन है।

यह अधिसूचना यह भी स्पष्ट करती है कि मुफ्त भोजन / पेय / भोजन कूपन को छोड़कर, नियम 3 के तहत निर्दिष्ट अन्य अनुलाभों का कर उपचार, जैसे किराया मुफ्त आवास, मोटर कार, मुफ्त / रियायती शिक्षा सुविधा, टेलीफोन, रियायती ऋण, उपहार, नियोक्ता द्वारा प्रदान की जाने वाली राशि पुरानी योजना के तहत और नई योजना के तहत समान रहेगी।




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